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किसानों के लिए बड़ी खबर! फसल नुकसान पर मिलेगा 10 हजार रुपये तक का लाभ, 31 अक्टूबर तक करें मुफ्त आवेदन

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Published on Aug 22, 2026 • 52 views
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Source: INFLOWIRE

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बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2026: किसानों को मिलेगा फसल क्षति पर 10 हजार रुपये तक का लाभ, 31 अक्टूबर तक करें आवेदन

Bihar News:खरीफ मौसम 2026 में किसानों को फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार के सहकारिता विभाग ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन को स्वीकार किए हैं। योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित की गई है।

31 अक्टूबर तक होगा मुफ्त ऑनलाइन आवेदन

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इच्छुक किसान ई-सहकारी पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। किसान चाहें तो संबंधित प्रखंड के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी या कार्यपालक सहायक के सहयोग से भी आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना के लिए किसानों से किसी तरह का प्रीमियम या आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

फसल क्षति पर मिलेगी 10 हजार रुपये तक की सहायता

योजना के तहत विपरीत मौसम या अन्य कारणों से फसल की उपज प्रभावित होने पर किसानों को सहायता राशि दी जाएगी। थ्रेशहोल्ड उपज की तुलना में वास्तविक उपज में 20 प्रतिशत तक की क्षति होने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता मिलेगी।

वहीं, वास्तविक उपज में 20 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता राशि दी जाएगी। यह सहायता अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए देय होगी।

सहायता राशि किसानों के आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।

किसान खरीफ 2026 में इन फसलों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

खरीफ 2026 के लिए राज्य के सभी 38 जिलों में अगहनी धान को पंचायत स्तरीय फसल के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा चिन्हित 25 जिलों में भदई मकई को भी पंचायत स्तरीय फसल के रूप में शामिल किया गया है।

जिला स्तरीय फसलों में 3 जिलों में सोयाबीन, 14 जिलों में अगहनी आलू, 15 जिलों में अगहनी बैंगन, 12 जिलों में अगहनी टमाटर, 14 जिलों में अगहनी गोभी और 10 जिलों में मखाना शामिल हैं।

फसलवार अधिसूचित जिलों की पूरी जानकारी संबंधित विभागीय वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

कौन-कौन किसान कर सकते हैं आवेदन?

कृषि विभाग, बिहार के डीबीटी पोर्टल पर निबंधित इच्छुक किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें रैयत, गैर-रैयत तथा आंशिक रूप से रैयत और गैर-रैयत श्रेणी के किसान शामिल हैं।

आवेदन करते समय किसानों को अपनी फसल और बुआई के रकबे से संबंधित जानकारी देनी होगी। इसके साथ निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ स्व-घोषणा पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।

ऐसे करें बिहार फसल सहायता योजना के लिए आवेदन

किसान बिहार के ई-सहकारी पोर्टल (esahkari.bihar.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 है।

किसानों को सलाह दी गई है कि आवेदन करते समय फसल, बुआई क्षेत्र और बैंक खाते से संबंधित जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करें तथा आवश्यक दस्तावेज और स्व-घोषणा पत्र सही तरीके से अपलोड करें।

सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर

योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान विभागीय वेबसाइट देख सकते हैं। इसके अलावा विभागीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 18003454110 पर संपर्क किया जा सकता है।

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