NEET-PG 2026: दरभंगा में परीक्षा केंद्र के 100 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू, जानिए क्या रहेगा प्रतिबंध
दरभंगा, 21 अगस्त 2026: NEET-PG 2026 परीक्षा को लेकर दरभंगा जिला प्रशासन ने सुरक्षा और विधि-व्यवस्था के मद्देनजर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। 30 अगस्त 2026 को होने वाली परीक्षा के दौरान दरभंगा के निर्धारित परीक्षा केंद्र के आसपास 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
यह आदेश परीक्षा को शांतिपूर्ण, सुचारू और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
30 अगस्त को होगी NEET-PG 2026 परीक्षा
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS), नई दिल्ली के निर्देशानुसार NEET-PG 2026 परीक्षा 30 अगस्त 2026 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
दरभंगा शहरी क्षेत्र में परीक्षा के लिए निर्धारित केंद्र है:
iON Digital Zone IDZ1, Khajasarai, Near Govt. Middle School/Fathmis House, Khajasarai, Laheriasarai, Darbhanga
प्रशासन के अनुसार परीक्षा एक पाली में सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित होगी।सुबह 6 बजे से परीक्षा प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगा आदेश
जिला दण्डाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार के आदेश के बाद अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, दरभंगा कुमार गौरव, वि.प्र.से. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। यह निषेधाज्ञा 30 अगस्त 2026 को सुबह 06:00 बजे से परीक्षा की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने तक परीक्षा केंद्र के आसपास 100 मीटर की परिधि में प्रभावी रहेगी।
परीक्षा केंद्र के आसपास रहेगा प्रतिबंध
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार निषिद्ध क्षेत्र में शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
इनमें प्रमुख रूप से:
पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा।......
लाठी, भाला, गड़ासा, छूरा अथवा अन्य घातक हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी।.....
अग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।.......
निर्धारित समय के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर रोक रहेगी।......
परीक्षार्थियों और परीक्षा से जुड़े अन्य व्यक्तियों के लिए मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।......
प्रशासन ने परीक्षा केंद्र के आसपास शांति एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए सभी संबंधित लोगों से आदेश का पालन करने की अपील की है।
किन लोगों पर लागू नहीं होगी निषेधाज्ञा?
प्रशासनिक आदेश के अनुसार परीक्षा संचालन के लिए प्रतिनियुक्त सरकारी पदाधिकारी, पुलिस एवं सैन्य बल के कर्मचारी, सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारी व्यक्ति तथा परीक्षा संचालन में लगे कर्मियों पर यह निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी।इसके अलावा शव यात्रा, धार्मिक जुलूस तथा शादी-विवाह के कार्यक्रमों को भी आदेश में निर्धारित अपवादों के तहत रखा गया है।
परीक्षार्थियों और आम लोगों से सहयोग की अपील
अनुमंडल दण्डाधिकारी ने परीक्षा से जुड़े पदाधिकारियों, कर्मचारियों, परीक्षार्थियों और आम नागरिकों से निषेधाज्ञा का पालन करने की अपील की है।
जिला प्रशासन का उद्देश्य NEET-PG 2026 परीक्षा को शांतिपूर्ण और सुचारू तरीके से संपन्न कराना है। ऐसे में परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों को ध्यान से पढ़ने और निर्धारित नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है।